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Showing posts from September, 2019

इनकम टैक्स एक्ट में नगद पेमेंट करने की लिमिट क्या होती है ? cash transaction section 40A(3)

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cash transaction section 40A(3) – कैश ट्रांजैक्शन Cash transaction में कमी लाने के लिए सरकार काफी कोशिशें कर रही है और काफी हद तक ये कोशिशें सफल भी हो रही है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी सरकार द्वारा कई सेक्शन लाये गए है , जिनमे कैश में ट्रांजैक्शन करने की लिमिट बताई गयी है। अगर बतायी गयी लिमिट से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन Cash transaction किया जाता है , तो उस ट्रांजैक्शन पर पेनल्टी लगायी जा सकती है।इसी तरह का एक इम्पोर्टेन्ट सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़ा गया , जिसका नाम है section 40A(3) . आज के हमारे आर्टिकल (cash transaction section 40A(3)) में हम सेक्शन 40A (3) के बारे में जानेंगे। सेक्शन 40A(3) – cash transaction section 40A(3) कोई भी पर्सन चाहे वह कोई कंपनी हो या फर्म या इंडिविजुअल सभी के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 40A (3 ) काफी इम्पोर्टेन्ट है। section 40A(3) के अनुसार यदि कोई भी पर्सन Person किसी अन्य पर्सन को एक दिन में 10 ...

जी एस टी (GST) क्या है?

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GST जिसका फुल फॉर्म है Goods And Services Tax   यानि हिन्दी में ‘ वस्तु एवं सेवा कर ’ । इस आर्टिकल में हम GST के बारे में Hindi में बताएंगे। जीएसटी यानी Goods And Services Tax । हिन्दी में हम इसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह भी एक किस्म का Tax है जोकि वस्तुओं और सेवाओं के Consumption पर लगता है। अब आप जो भी सामान खरीदेंगे या सेवाएं प्राप्त करेंगे , उन पर आपको GST नाम का टैक्स भरना है। यह देश भर में वस्तुओं और सेवाओें की बिक्री पर लगने वाले तमाम तरह के   Central और राज्य स्तरीय Taxes के स्थान पर लागू हो रहा है। मतलब यह कि जीएसटी शुरू होने के साथ ही पहले से मौजूद सारे Tax   खत्म ; और उनकी जगह बचा एक अकेला Tax, GST जिसे उपभोक्ताओं को यानी हमें देना पड़ेगा। GST की एक बड़ी खासियत यह भी है कि किसी भी एक समान पर इसका Rate पूरे देश में एक जैसा होगा। यानी देश के किसी भी कोने में मौजूद Consumer को उस वस्तु पर एक बराबर Tax चुकाना पड़ेगा। जीएसटी लाने की स्थिति बनी क्यों ? दरअसल Indian Constitution में Indirect Taxe...

(GST Return)जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म्स के टाइप्स और Due डेट – gst return in hindi

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जीएसटी रिटर्न – gst return in hindi gst return in hindi – जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन को जीएसटी रिटर्न भरना mandatory है। रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने या देरी से फाइल करने पर जीएसटी इन हिन्दी (Goods & Services Tax) एक्ट में इंटरेस्ट और पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इसलिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिये। जीएसटी इन हिन्दी (Goods & Services Tax) एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन के स्टेटस के हिसाब से अलग - अलग जीएसटी रिटर्न के फॉर्म्स निर्धारित किये गए है। इसलिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपने ऊपर लागू होने वाले फॉर्म्स Firm के हिसाब से ही रिटर्न फाइल करनी चाहिये। रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा GST in Hindi RETURN में उसके द्वारा की गयी गुड्स या / और सर्विसेज या दोनों की सप्लाइज , ली गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट , tax Payable, और भुगतान किये गए टैक्स की जानकारी होती है। जीएसटी रिटर्न के प्रकार – Ty...