इनकम टैक्स एक्ट में नगद पेमेंट करने की लिमिट क्या होती है ? cash transaction section 40A(3)
cash transaction section 40A(3) – कैश ट्रांजैक्शन
Cash transaction में
कमी लाने के लिए सरकार
काफी कोशिशें कर रही है
और काफी हद तक ये
कोशिशें सफल भी हो रही
है।इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी सरकार द्वारा
कई सेक्शन लाये गए है, जिनमे
कैश में ट्रांजैक्शन करने की लिमिट बताई
गयी है। अगर बतायी गयी लिमिट से ज्यादा का
कैश ट्रांजैक्शन Cash
transaction किया जाता है, तो उस ट्रांजैक्शन
पर पेनल्टी लगायी जा सकती है।इसी
तरह का एक इम्पोर्टेन्ट
सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़ा गया, जिसका नाम है section 40A(3) .
आज
के हमारे आर्टिकल (cash transaction
section 40A(3)) में हम सेक्शन 40A (3) के
बारे में जानेंगे।
सेक्शन 40A(3) – cash
transaction section 40A(3)
कोई
भी पर्सन चाहे वह कोई कंपनी
हो या फर्म या
इंडिविजुअल सभी के लिए इनकम
टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 40A (3 ) काफी इम्पोर्टेन्ट
है।section 40A(3) के अनुसार यदि
कोई भी पर्सन Person किसी
अन्य पर्सन को एक दिन
में 10 हजार से अधिक का
कोई भी पेमेंट Person कैश
में करता है, तो उसे उस
खर्चे की छूट नहीं
मिलेगी।
जैसे
– आप कोई बिज़नेस Business करते है , उसमे आपने किसी अन्य पर्सन को एक दिन
में 45 हजार का कैश में
पेमेंट किया, तो आपके द्वारा
किया गया यह 45 हजार का पेमेंट Payment disallow कर दिया जायेगा।
यानि इनकम टैक्स Income Tax in Hindi एक्ट के हिसाब से
यह आपका खर्चा नहीं माना जायेगा और आपकी इनकम
में इसे जोड़ दिया जायेगा।
इसके
अलावा यदि 45 हजार का यह पेमेंट
Payment अपने 20 हजार चेक से और बैलेंस
25 हजार कैश में करते है, तो भी यह
ट्रांजैक्शन सेक्शन 40A(3) में disallowed किया जायेगा और पूरे 45 हजार
आपकी इनकम income में जोड़ दिए जायेंगे।हांलांकि, आप किसी गुड्स
के plying, hiring या लीजिंग के
लिए किसी पर्सन को भाड़ा चुकाते
हो, तो कैश पेमेंट
की लिमिट 10 हजार नहीं होकर Rs 35,000 मानी जायेगी।लेकिन कुछ खास तरह की सिचुएशन में
आप 10 हजार से अधिक का
पेमेंट कैश में कर सकते है।
इन खास सिचुएशन को rule 6DD में बताया गया है।
rule 6DD
सेक्शन
40A(3) कुछ खास सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता है, जिन्हे rule 6DD में बताया गया है। यानि इन सिचुएशन में
आप 10,000 से अधिक का
कैश में पेमेंट करते है, तो वह पेमेंट
आपका मान्य होगा।
rule 6DD की
सिचुएशन है –
यदि
आप किसी बैंक या अन्य क्रेडिट
इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते
है , जैसे – आर बी आई,
कमर्शियल बैंक , को – ऑपरेटिव सोसाइटी, lic etc .
सरकार
को, पेमेंट बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से
किया गया हो, जैसे -(लेटर ऑफ़ क्रेडिट, मेल या टेलीग्राफिक ट्रांसफर,
bills of एक्सचेंज, एक बैंक अकाउंट
का किसी अन्य बैंक अकाउंट से बुक एडजस्टमेंट,
क्रेडिट या डेबिट कार्ड
द्वारा,etc .
जब
पेमेंट किसी गुड्स Goods या सर्विसेज Service के सप्लायर
की किसी अन्य लायबिलिटी को आपस में
सेट ऑफ करके किया
जा रहा हो,पेमेंट payment किसी
ऐसे पर्सन को किया जा
रहा हो जो किसी
ऐसे गांव village या कस्बे में
रहता या बिज़नेस business करता हो
जहाँ कोई बैंक नहीं हो,यदि किसी
किसान Farmer, उत्पादक या निर्माता को
निम्न के लिए पेमेंट
payment किया गया होएग्रीकल्चरल या फारेस्ट उत्पाद
के लिएanimal husbandry के उत्पाद के
लिए (लाइव स्टॉक, मीट, hides और skins भी शामिल ) या
डेयरी या poultry फार्मिंग के लिए,मछली
या मछली के उत्पादों के
लिए,मधुमक्खी पालन या बाग़वानी के
सम्बन्ध मेंजब किसी कॉटेज इंडस्ट्रीज के producer को ऐसे उत्पादों
के लिए भुगतान किया जा रहा हो,
जो कि बिना पावर
की सहायता के बने हो,
जब
किसी एम्प्लायर द्वारा अपने एम्प्लोयी को सेक्शन 192 के
अनुसार टीडीएस काटने के बाद निम्न
केस में पेमेंट किया जा रहा हो,अस्थायी रूप से लगातार 15 दिन
या अधिक के लिए अपनी
ड्यूटी Duty की जगह से
किसी अन्य जगह place या शिप में
कार्य करने पर औरउस जगह
place या शिप पर उसका कोई
बैंक अकाउंट Account नहीं होने परकिसी एम्प्लोयी को रिटायरमेंट, छटनी
या डेथ होने पर gratuity या रिटायरमेंट कंपनसेशन
या कोई अन्य बेनिफिट देने पर जो कि
50,000 से अधिक नहीं हो,
यदि
कोई ऐसा पेमेंट payment हो जो कि
बैंक हॉलिडे या स्ट्राइक Strike के दिन
किया गया हो और यह
पेमेंट उसी दिन किया जाना जरुरी हो,किसी पर्सन
द्वारा अपने एजेंट को किया गया
पेमेंट जो कि उस
पर्सन के behalf पर गुड्स और
सर्विसेज का कैश में
पेमेंट करता हो,जब authorised डीलर
या मनी changer के द्वारा फॉरेन
करेंसी या ट्रैवलर्स चेक
को खरीदने के लिए किया
गया भुगतान।rule 6DD के इन सिचुएशन
में अगर कोई पर्सन 10 हजार से अधिक का
कैश में पेमेंट करता है, तो उस खर्चे
की छूट ली जा सकती
है।
Source :- https://taxjankari.com/residential-status-meaning-in-hindi/
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