ई – वे बिल क्या है ? कब जारी किया जाता है और कितने समय तक valid रहता है ? what is e way bill in hindi under gst




what is (ई – वे बिल) e way bill in hindi under gst – GST लागू होने के बाद से GST Act में आये दिन अलग – अलग तरह के  बदलाव किये जा रहे है जिससे हर वर्ग के लोग चाहे वो व्यापारी (businessman) हो या आम आदमी या कोई एक्सपर्ट हो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल 2018 से भारत में ई वे बिल (e way bill) सिस्टम  (GST E WAY BILL ) लागू किया जा चुका है।

what is (ई – वे बिल) e way bill in hindi under gst

E way bill एक इलेक्ट्रॉनिक way बिल (Bill) है जो कि 50,000 से अधिक के गुड्स की सप्लाई करने पर e way bill portal पर generate करना पड़ेगा। यानि कि अगर कोई भी सप्लायर  एक स्थान से दूसरे स्थान पर goods की supply कर रहा है और गुड्स (goods) की value 50,000 से अधिक है, तो उसे गुड्स (goods) की सप्लाई supply  करने से पहले e way bill generate करना पड़ेगा।
एक supplier अगर चाहे तो 50,000 से कम गुड्स की सप्लाई (goods की supply) करने पर भी e way bill generate करने का option ले सकता है।
जब भी (ई – वे बिल) E waybill in Hindi generate किया जायेगा तो एक यूनिक (UNIQUE) e way bill नंबर ( EBN )  दिया जायेगा, जिसकी detail सप्लायर, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर को प्राप्त होगी।

e way bill को दो पार्ट्स (two part) में डिवाइड किया गया है – PART A & PART B.

गुड्स की मूवमेंट से पहले फॉर्म (Firm) gst ewb – 01 के PART A की डिटेल ऑनलाइन भरी जायेगी।  PART A की डिटेल भरने के बाद एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो कि 72 hours तक वैलिड रहता है। यानि कि part a की डिटेल भरने के बाद 72 hours तक फॉर्म gst ewb – 01 के PART B की डिटेल update की जा सकती है।
इन Parts में  की Date, गुड्स की वैल्यू , HSN कोड, transport किया जाने का कारण ( सेल, ब्रांच ट्रांसफर,एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, सेल रिटर्न आदि ), ट्रांसपोर्ट Transport नंबर और जिस गाड़ी में गुड्स Goods ट्रांसपोर्ट किये जा रहे है उसके नंबर क्या है, के बारे में जानकारी भरी जाएगी।

गुड्स (goods) प्राप्तकर्ता के जीएसटी GST नंबर, goods की डिलीवरी का स्थान, invoice नंबर, इनवॉइस यह जरुरी नहीं है कि e way bill गुड्स (Goods) को बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट transport किये जाने पर ही generate किये जाये।  e way बिल गुड्स (goods) की सप्लाई पर generate किया जायेगा जिसमे सेल, एक्सचेंज/बार्टर, sales return, (सेल) ब्रांच ट्रांसफर आदि को शामिल (add) किया जायेगा।

 Who can issue e way bill –

E way bill in Hindi रजिस्टर्ड पर्सन, Unregistered पर्सन या Transporter किसी के भी द्वारा जारी (issue)  किया जा सकता है।
यदि एक सप्लायर (supplier) गुड्स (Goods) ट्रांसपोर्ट कर रहा है चाहे अपने वाहन में या किसी अन्य के वाहन  में तो उसे गुड्स ट्रांसपोर्ट
(goods transport) करने से पहले ई वे बिल generate करना पड़ेगा।
अगर सप्लायर (supplier) किसी अन्य के वाहन में गुड्स ट्रांसपोर्ट (goods transport) कर रहा है और सप्लायर (supplier) के द्वारा ई वे बिल generate नहीं किया जाता है तो e way bill जारी (issue) करने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर (transport) की हो जाती है।
ट्रांसपोर्टर गुड्स को Air, रोड. या रेल किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट (transport) कर सकता है।  यदि ट्रांसपोर्टर (transport) द्वारा एक से अधिक consignment ले जाये जा रहे है तो उसको एक consolidate e way bill जारी (issue) करना पड़ेगा जिसमे उसके द्वारा ले जाये जा रहे सभी e way bill (ई वे बिल) के नंबर भरे जायेंगे।
अगर गुड्स (Goods) किसी Unregistered पर्सन के द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्ट(transport) किये जा रहे है तो उस Unregistered पर्सन को भी ई वे बिल जारी करना जरुरी है।
इसके अलावा रजिस्टर्ड (registered) पर्सन ( रिसीवर ) को भी उन सभी compliance के बारे में सुनिश्चित रहना होगा जो कि एक रजिस्टर्ड (registered) पर्सन के द्वारा गुड्स ट्रांसपोर्ट (Goods transport) किये जाने पर जरुरी होते।
यदि किसी e way bill को generate करते समय उसमे कुछ गलती हो जाती है, तो इसे वापस से edit करके इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसको सही करने के लिए आपको इसे कैंसिल करना होगा और दुबारा generate करना होगा।
ई वे बिल (E way bill)  कब जारी (issue) नहीं किया जायेगा ?  E way bill (ई वे बिल) not required to issue –
ई वे बिल (E way bill) जारी (issue) नहीं किया जायेगा –
1. यदि गुड्स (goods) बिना मोटर के वाहन में ट्रांसपोर्ट (transport) किये जा रहे हो।
2. यदि Goods कस्टम द्वारा port, एयरपोर्ट, एयर कार्गो complex या land कस्टम स्टेशन से inland container depot (ICD ) या container freight station (CFS ) के clearance के लिए ट्रांसपोर्ट (transport) किये जा रहे हो।
3. Specified goods का ट्रांसपोर्ट (transport) किया जा रहा हो।
4. गुड्स (Goods) रेल द्वारा ट्रासंपोर्ट (transport) किये जा रहे हो और उनको ट्रांसपोर्ट (transport) सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा हो।
 documents required for e way bill
E way Bill (ई वे बिल) ऑनलाइन (online) generate करने के अलावा sms और एंड्राइड एप्प के द्वारा भी generate किया जा सकता है।
इसे generate करना बहुत ही आसान है। ई वे बिल किसी के भी द्वारा जारी किया जा रहा हो इसे generate करने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने आवश्यक है जिनकी लिस्ट नीचे दी गयी है –
1.         ट्रांसपोर्ट (transport) किये जा रहे गुड्स के सम्बन्ध में इनवॉइस/बिल ऑफ़ सप्लाई/चालान,
2.         जिस पर्सन के द्वारा ई वे बिल generate किया जा रहा है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और
3.         गुड्स, रिसीवर और ट्रांसपोर्टर की डिटेल आपके पास में E way Bill generate करने के समय होनी चाहिए।
ई वे बिल (e way bill) जारी (issue) करने के कितने समय तक Validity रहता है ?–

ई वे बिल की वैलिडिटी –

          100 किलोमीटर (KM) से कम दूरी होने पर – एक दिन के लिए
          100 किलोमीटर (KM) से ज्यादा दुरी होने पर – प्रत्येक अतिरिक्त 100 किलोमीटर (KM) या उसके पार्ट के लिए एक अतिरिक्त दिन बढ़ा दिया जायेगा।
ई -वे Bill की वैलिडिटी उसको generate किये जाने की Date और टाइम से कैलकुलेट की जाती है। किसी specified गुड्स के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन आने पर उसके सम्बन्ध में generate किये गए e way bill की वैलिडिटी validity कमीशनर  द्वारा बढ़ायी जा सकती है।
यदि गुड्स (Goods) निर्धारित की गयी समय सीमा तक ट्रांसपोर्ट (transport) नहीं किये जाते है तो वह ई वे बिल कैंसिल हो जाता है और उसके बाद एक नया E way Bill generate करना पड़ता है।
ई वे बिल (E way Bill) की वैलिडिटी को कब बढ़ाया जा सकता है ? When to extend e way bill validity?
यदि कन्साइनमेंट निर्धारित समय (fix time) में गंतव्य (destination ) तक नहीं पहुँच पाता है, तो जनरेटर या transporter ई वे बिल (E way Bill)  की वैलिडिटी को extend कर सकता है।
लेकिन validity तब ही extend की जा सकती है जब कन्साइनमेंट समय (time) पर नहीं पहुँचने का कारण निम्न में से कोई हो, –
          वाहन के ख़राब होने के कारण,
          natural कारण,
          वाहन के रास्ते में होने पर जारी किये गये Law या order की वजह से,
          वाहन का accident होने पर, या
          Trans- shipment में देरी होने के कारण।
अगर ऊपर बताये गए किसी कारण से कन्साइनमेंट समय से नहीं पहुँच पाता है, तो generator या transporter बिल के expiry time के समाप्त होने से 8 घंटे (Hour) के भीतर या time समाप्त होने के 8 के भीतर e way bill (ई वे बिल) validity को extend कर सकते है।

क्या e way bill (ई वे बिल) के नहीं होने पर पेनल्टी (penalty) लगायी जा सकती है ?
यदि ई वे बिल को generate नहीं किया जाता तो यह माना जायेगा कि करदाता ने जीएसटी के नियमो की पालना नहीं की। तो इस केस में उस पर्सन पर पेनल्टी लगायी जायेगी। पेनल्टी 2 तरह की लगायी जा सकती है (1 ) monetary penalty (2 ) NON monetary penalty
(1 ) Monetary penalty – यदि कोई पर्सन invoice और e way bill के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस पर पेनल्टी लगायी जायेगी, जो कि इन दोनों में जो भी higher होगा –
          rs 10000 या
          100 % of tax
इसका मतलब यह है कि ई वे बिल नहीं होने पर कम से कम 10000 तक की पेनल्टी तो लगायी ही जायेगी।
(2 ) NON monetary penalty (detention or seizure ) – यदि गुड्स बिना e way बिल के ट्रांसपोर्ट किये जा रहे है, तो जिस वाहन में उन्हें ले जाया जा रहा है, उस वाहन को भी जब्त किया जा सकता है। और उस वाहन को तब ही release किया जायेगा जब उस पर टैक्स और पेनल्टी का पेमेंट किया जायेगा।

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