इनकम टैक्स डिडक्शन जो आपका टैक्स बचा सकती है – income tax deduction other than 80 c in hindi
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tax deduction other than 80 c in hindi- आज के समय में सभी लोग कम से कम Tax और अधिक से अधिक इनकम कमाना चाहते है। इसीलिए आज कोई भी पर्सन अपने Tax को कम करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। आज के इस आर्टिकल में हम भी आपके लिए कुछ ऐसे Income tax deduction (Income
Tax in Hindi) लेकर आये है जिनके बारे में जानकर आप निश्चित ही अपना टैक्स Tax बचा save सकते है।
इनकम टैक्स
(IncomeTax in Hindi) एक्ट का 80 C एक ऐसा सेक्शन है, जिसका use अधिक से अधिक करदाता अपना टैक्स बचाने में करते है। लेकिन आज हम 80 सी के अलावा कुछ ऐसे sections के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते है और अपनी Tax Liability को कम करने में उनका use भी नहीं कर पाते है।
सेक्शन 80 सी के अलावा इनकम टैक्स छूट – income tax deduction other than section 80 c in hindi
सेक्शन 80
E – deduction of higher education interest
एक Individual (व्यक्ति ) द्वारा Higher एजुकेशन पर लिए गए लोन के ब्याज की सेक्शन 80 E में में छूट दी जाती है। इस सेक्शन में सिर्फ इंडिविजुअल को ही डिडक्शन प्राप्त होती है।
यहाँ Higher एजुकेशन से मतलब सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आगे की पढाई करने से है। यदि आगे की पढाई भारत के बाहर भी की गयी है तो भी इस सेक्शन Section में डिडक्शन deduction ली जा सकती है।
एक व्यक्ति Higher एजुकेशन के लिए लोन अपने स्वयं या जीवनसाथी या अपने बच्चो के लिए ले सकता है। लेकिन इस सेक्शन Section में डिडक्शन लेने के लिए यह अनिवार्य है कि Loan सिर्फ बैंक, या Notified फाइनेंसियल इंस्टीटूशन या एप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीटूशन से लिया गया हो।
इस सेक्शन में अधिकतम छूट लेने की कोई सीमा नहीं है। यानि एक फाइनेंसियल ईयर में Higher एजुकेशन पर लिए गए लोन पर चुकाए गए पूरे ब्याज की छूट प्राप्त होगी।
Higher एजुकेशन पर लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज की अधिकतम 8 वर्ष या जब तक पूरे ब्याज का भुगतान नहीं कर दिया जाता, जो भी पहले हो डिडक्शन ली जा सकती है। जैसे – अगर आपने असेसमेंट ईयर 2018-19 में डिडक्शन ली है, तो आगे 7 वर्षो तक चुकाए जाने वाले ब्याज की छूट ले सकते है।
सेक्शन 80EEA – deduction of home loan interest
बजट 2019 में इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 80EEA जोड़ा गया। इस सेक्शन में नए घर खरीदने वालो को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की गयी है।
इसके लिए कुछ कंडीशन (Condition) पूरी होनी जरुरी (need) है, जैसे –
घर (House) की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए,
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लोन सैंक्शन होना चाहिए,
लोन लेने वाला व्यक्ति फर्स्ट टाइम buyer होना चाहिए।
यदि ये तीनो कंडीशन पूरी होती है , तो सेक्शन 80EEA में 1.5 लाख की छूट ली जा सकती है।
बजट 2019 के बाद एक व्यक्ति होम लोन इंटरेस्ट की कुल 3.5 लाख की छूट ले सकता है। सेक्शन 24B में 2 लाख और सेक्शन 80EEA में 1.5 लाख की इनकम टैक्स (Income
Tax in Hindi) छूट ली जा सकती है।
सेक्शन 80EEB – इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के खरीद पर छूट
budget 2019 में इनकम टैक्स (Income
Tax in Hindi) एक्ट 1961 में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया, जिसका नाम है सेक्शन 80EEB .इस सेक्शन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लेता है, तो उस लोन Loan के ब्याज (interest) की उसे छूट प्राप्त होगी।
section 80EEB में अधिकतम 1.5 लाख तक की छूट प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन पूरी होनी जरुरी है, जैसे –
section 80eeb में डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को ही दी जाएगी। कोई भी कंपनी, फर्म, AOP या BOI इसमें छूट का दावा नहीं कर सकते।
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लिया गया होना चाहिए।
यह लोन सिर्फ फाइनेंसियल इंस्टीटूशन या NBFC से ही लिया जाना चाहिए।
अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आप section 80eeb में 1.5 लाख की छूट ले सकते है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप पर्सनल यूज़ (use) में ला रहे है या बिज़नेस (Business) यूज़ में ।
सेक्शन 80 G – डोनेशन
सेक्शन 80 G में कुछ निर्धारित फण्ड या चैरिटेबल इंस्टीटूशन को दिये गए डोनेशन की छूट दी जाती है। यानि की अगर आपने निर्धारित फण्ड या चैरिटेबल इंस्टीटूशन को कुछ राशि दान में दी है, तो इस राशि की आप सेक्शन 80 G में छूट क्लेम कर सकते है और अपना टैक्स बचा सकते है।
80 G में कोई भी टैक्सपेयर छूट ले सकता है, जैसे – इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी या कोई भी अन्य पर्सन चाहे वह रेजिडेंट हो या Non रेजिडेंट। इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स (Income
Tax in Hindi) रिटर्न में Donee का नाम, पता, पैन कार्ड नंबर और जितनी राशि दान में दी है , की जानकारी देनी पड़ती है।
इस सेक्शन में छूट लेने के लिए आवश्यक यह है कि Cash में दिया गया डोनेशन Rs. 2,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिये। यदि Rs. 2000 से ज्यादा का Donation Cash में दिया गया है, तो इसकी आपको छूट प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अगर आप दो हजार से ज्यादा का दान दे रहे है तो वह Cash के अलावा अन्य किसी mode में होना चाहिये।
सेक्शन 80 GG – भुगतान किए गए किराये की इनकम टैक्स (income tax) डिडक्शन
यदि आप एक बिज़नेस पर्सन है या ऐसे Salaried employee है जिनको HRA प्राप्त नहीं होता है, और अपने रहने के लिए किसी furnished या unfurnished घर के लिए किराये का भुगतान करते है, तो आप दिये गए किराये कि राशि की इस सेक्शन section में छूट प्राप्त कर सकते है।
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