इनकम टैक्स डिडक्शन जो आपका टैक्स बचा सकती है – income tax deduction other than 80 c in hindi
income tax deduction other than 80 c in hindi- आज के समय
में सभी लोग कम से कम
Tax और अधिक से अधिक इनकम
कमाना चाहते है। इसीलिए आज कोई भी
पर्सन अपने Tax को कम करने
का कोई भी मौका छोड़ना
नहीं चाहते। आज के इस
आर्टिकल में हम भी आपके
लिए कुछ ऐसे Income tax deduction लेकर आये है जिनके बारे
में जानकर आप निश्चित ही
अपना टैक्स Tax बचा सकते है।
इनकम
टैक्स एक्ट का 80 C एक ऐसा सेक्शन
है, जिसका use अधिक से अधिक करदाता
अपना टैक्स बचाने में करते है। लेकिन आज हम 80 सी
के अलावा कुछ ऐसे sections के बारे में
बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते
है और अपनी Tax Liability को कम
करने में उनका use भी नहीं कर
पाते है।
सेक्शन 80 सी
के
अलावा
इनकम
टैक्स
छूट
– income tax deduction other than section 80 c in hindi
सेक्शन
80 E – deduction of higher education interest
एक
Individual (व्यक्ति
) द्वारा Higher एजुकेशन पर लिए गए
लोन के ब्याज की
सेक्शन 80 E में में छूट दी जाती है।
इस सेक्शन में सिर्फ इंडिविजुअल को ही डिडक्शन
प्राप्त होती है।
यहाँ
Higher एजुकेशन से मतलब सीनियर
सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास करने
के बाद आगे की पढाई करने
से है। यदि आगे की पढाई भारत
के बाहर भी की गयी
है तो भी इस
सेक्शन Section में डिडक्शन ली जा सकती
है।
एक
व्यक्ति Higher एजुकेशन के लिए लोन
अपने स्वयं या जीवनसाथी या
अपने बच्चो के लिए ले
सकता है। लेकिन इस सेक्शन Section में
डिडक्शन लेने के लिए यह
अनिवार्य है कि Loan सिर्फ
बैंक, या Notified फाइनेंसियल इंस्टीटूशन या एप्रूव्ड चैरिटेबल
इंस्टीटूशन से लिया गया
हो।
इस
सेक्शन में अधिकतम छूट लेने की कोई सीमा
नहीं है। यानि एक फाइनेंसियल ईयर
में Higher एजुकेशन पर लिए गए
लोन पर चुकाए गए
पूरे ब्याज की छूट प्राप्त
होगी।
Higher एजुकेशन
पर लिए गए लोन पर
चुकाए गए ब्याज की
अधिकतम 8 वर्ष या जब तक
पूरे ब्याज का भुगतान नहीं
कर दिया जाता, जो भी पहले
हो डिडक्शन ली जा सकती
है। जैसे – अगर आपने असेसमेंट ईयर 2018-19 में डिडक्शन ली है, तो
आगे 7 वर्षो तक चुकाए जाने
वाले ब्याज की छूट ले
सकते है।
सेक्शन 80EEA – deduction of home loan interest
बजट
2019 में इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन
80EEA जोड़ा गया। इस सेक्शन में
नए घर खरीदने वालो
को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट
देने की घोषणा की
गयी है।
इसके लिए
कुछ
कंडीशन
(Condition) पूरी होनी जरुरी
(need) है, जैसे –
घर
(House) की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से अधिक नहीं
होनी चाहिए,
1 अप्रैल
2019 से 31 मार्च 2020 तक लोन सैंक्शन
होना चाहिए,
लोन
लेने वाला व्यक्ति फर्स्ट टाइम buyer होना चाहिए।
यदि
ये तीनो कंडीशन पूरी होती है , तो सेक्शन 80EEA में
1.5 लाख की छूट ली
जा सकती है।
बजट
2019 के बाद एक व्यक्ति होम
लोन इंटरेस्ट की कुल 3.5 लाख
की छूट ले सकता है।
सेक्शन 24B में 2 लाख और सेक्शन 80EEA में
1.5 लाख की इनकम टैक्स
छूट ली जा सकती
है।
सेक्शन 80EEB – इलेक्ट्रॉनिक
व्हीकल
के
खरीद
पर
छूट
budget 2019 में
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक और नया
सेक्शन जोड़ा गया, जिसका नाम है सेक्शन 80EEB .इस
सेक्शन के अनुसार यदि
कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन
लेता है, तो उस लोन
के ब्याज (interest) की उसे छूट
प्राप्त होगी।
section 80EEB में
अधिकतम 1.5 लाख तक की छूट
प्राप्त की जा सकती
है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन पूरी होनी जरुरी है, जैसे –
section 80eeb में
डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को ही दी
जाएगी। कोई भी कंपनी, फर्म,
AOP या BOI इसमें छूट का दावा नहीं
कर सकते।
इलेक्ट्रिक
व्हीकल के लिए लोन
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लिया गया
होना चाहिए।
यह
लोन सिर्फ फाइनेंसियल इंस्टीटूशन या NBFC से ही लिया
जाना चाहिए।
अगर
ये कंडीशन पूरी होती है तो आप
section 80eeb में
1.5 लाख की छूट ले
सकते है। इस बात से
कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल
आप पर्सनल यूज़ (use) में ला रहे है
या बिज़नेस (Business) यूज़ में ।
सेक्शन 80 G – डोनेशन
सेक्शन
80 G में कुछ निर्धारित फण्ड या चैरिटेबल इंस्टीटूशन
को दिये गए डोनेशन की
छूट दी जाती है।
यानि की अगर आपने
निर्धारित फण्ड या चैरिटेबल इंस्टीटूशन
को कुछ राशि दान में दी है, तो
इस राशि की आप सेक्शन
80 G में छूट क्लेम कर सकते है
और अपना टैक्स बचा सकते है।
80 G में
कोई भी टैक्सपेयर छूट
ले सकता है, जैसे – इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी या
कोई भी अन्य पर्सन
चाहे वह रेजिडेंट हो
या Non रेजिडेंट। इस सेक्शन में
डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको
अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में Donee का नाम, पता,
पैन कार्ड नंबर और जितनी राशि
दान में दी है , की
जानकारी देनी पड़ती है।
इस
सेक्शन में छूट लेने के लिए आवश्यक
यह है कि Cash में
दिया गया डोनेशन Rs. 2,000 से ज्यादा नहीं
होना चाहिये। यदि Rs. 2000 से ज्यादा का
Donation Cash में दिया गया है, तो इसकी आपको
छूट प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अगर आप दो हजार
से ज्यादा का दान दे
रहे है तो वह
Cash के अलावा अन्य किसी mode में होना चाहिये।
सेक्शन 80 GG – भुगतान
किए
गए
किराये
की
इनकम
टैक्स
(income tax) डिडक्शन
यदि
आप एक बिज़नेस पर्सन
है या ऐसे Salaried employee है जिनको
HRA प्राप्त नहीं होता है, और अपने रहने
के लिए किसी furnished या unfurnished घर के लिए
किराये का भुगतान करते
है, तो आप दिये
गए किराये कि राशि की
इस सेक्शन section में छूट प्राप्त कर सकते है।
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