इनकम टैक्स रिटर्न क्या है – income tax return information in Hindi.




इनकम टैक्स रिटर्न क्या है— इनकम टैक्स income tax in Hindi रिटर्न को ITR भी कहते है, यह एक प्रेसक्राइब्ड फॉर्मेट है जिसमे करदाता द्वारा कमाई गयी इनकम, भुगतान किया गया टैक्स Tax और रिफंड Refund जो कि करदाता को पेयबल होता है (यदि कोई है ) की डिटेल रहती है। यह डिटेल करदाता द्वारा भरी जाती है।

इनकम टैक्स income tax Return रिटर्न एक फाइनेंसियल Financial ईयर में आपके द्वारा कमाई गयी इनकम का पूरा ब्यौरा होता है। आपके द्वारा एक फाइनेंसियल ईयर में कमाई गयी गयी टैक्सेबल और करमुक्त (जैसे : कृषि से इनकम , dividend etc. ) दोनों प्रकार कि इनकम income को ITR में दिखाया जाता है।

करमुक्त इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन सिर्फ Reportable Purpose से इसे दिखाया जाता है।
ITR फाइल करना आपके लिए जरुरी हो भी सकता है या नहीं भी। यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। यदि आपकी इनकम income tax inHindi बेसिक Exemption लिमिट से अधिक है तो आपको ITR फाइल करना जरुरी है। इसके ऊपर आर्टिकल income tax return में विस्तार से बताया गया है तो आप इसे पढ़ कर अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते है।

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (income tax in Hindi)

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपके द्वारा सही फॉर्म का चुनाव करना बहुत जरुरी है,क्योकि सही फॉर्म में ITR नहीं भरने से आपकी रिटर्न Invalid हो सकती है। ITR फॉर्म आपकी इनकम के हिसाब से अलग होते है। इसलिए रिटर्न भरने से पहले अपनी इनकम के हिसाब से उचित ITR फॉर्म का चुनाव करे और उसी फॉर्म में अपनी डिटेल्स को भरे और जमा करवाए।
असेसमेंट ईयर 2017 -18 से आईटी फॉर्म्स में कुछ परिवर्तन किये गए है। फॉर्म्स की संख्या जो पहले 9 थी अब 7 कर दी गयी है। इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2017 -18 से इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार कार्ड या 28 अंको का आधार Enrolment नंबर अनिवार्य कर दिए गए है।

ITR-1 OR SAHAJ — आई टी आर 1

नया ITR — 1 फॉर्म अब सिर्फ 1 पेज का है यह फॉर्म इंडिविजुअल द्वारा भरा जा सकता है जिसकी असेसमेंट ईयर 2019–20 की Total income में शामिल होती है

Income From सैलरी/पेंशन (असेसमेंट ईयर 2019 -20 से पेंशनर्स के लिए अलग से कॉलम जोड़ा गया है ); या एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम income ( यदि पिछले वर्ष में हाउस प्रॉपर्टी Property से हानियाँ है तो उन्हें छोड़कर ) ; या Income From Other Source (फिक्स्ड डिपाजिट, शेयर्स, इंटरेस्ट से होने वाली इनकम income ) यदि आपकी इनकम में Spouse या माइनर चाइल्ड की इनकम शामिल की जाती है तो उनकी इनकम भी इन इनकम से ही सम्बन्धित होनी चाहिये।

असेसमेंट ईयर 2019 -20 से ITR -1 में काफी बदलाव किये गए है। जैसे कि पहले बताया कि यह फॉर्म सैलरीड एम्प्लाइज के द्वारा भरा जायेगा। अब ITR 1 को भरते समय सैलरीड एम्प्लाइज को अपनी gross सैलरी बतानी होगी और उसके बाद उसमे से exempted allowances, perquisites, & profit in lieu of salary की राशि को अलग करना होगा।

असेसमेंट ईयर 2019 -20 से पहले भरे जाने वाले इस फॉर्म में gross salary को बताने की कोई जरुरत नहीं होती थी। इसके अलावा assessment year 2019 -20 से सेक्शन 16 में मिलने वाली डिडक्शन को भी अलग से दिखाना होगा, जैसे — standard deduction,entertainment allowances,professional tax.
आपके द्वारा यह Form नहीं भरा जायेगा यदि — आप एक non -resident है,एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है बिज़नेस Business & प्रोफेशन profession या कैपिटल गेन से इनकम है भारत के बाहर से कोई इनकम हैएग्रीकल्चरल इनकम Rs. 5000 से ज्यादा है

यदि, आपके पास किसी भी हेड के brought forward loss है,यदि,करदाता किसी कंपनी में डायरेक्टर है (असेसमेंट ईयर 2019 -20 से जोड़ा गया )करदाता द्वारा वर्ष में किसी भी समय अनलिस्टेड शेयर्स में रखे गए हो, ( असेसमेंट ईयर 2019 -20 से जोड़ा गया )Other सोर्स की इनकम income में लाटरी, हॉर्स रेस, लीगल गैंबलिंग से इनकम income शामिल है

भारत के बाहर कोई असेट्स/प्रॉपर्टी है आपकी टोटल इनकम Rs. 50 लाख से अधिक है यदि आपके द्वारा सेक्शन 90,90A,91 में विदेश में टैक्स के भुगतान या डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लैम की जा रही है

ITR-2 — आई टी आर 2

ITR -2, ITR — 2A, ITR 3 इन सभी फॉर्म्स को ITR — 2 में ही Merge कर दिया गया है।
ITR — 2 उन सभी इंडिविजुअल और HUF के द्वारा भरा जा सकता है जिनकी असेसमेंट ईयर 2019 -20 में बिज़नेस & प्रोफेशन से इनकम नहीं है लेकिन टोटल इनकम में शामिल है
Income From सैलरी/पेंशन ; या हाउस प्रॉपर्टी Property से इनकम income ( यह एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है ) कैपिटल गेन से होने वाली इनकम Other Source से इनकम जिसमे लाटरी,हॉर्स रेस, Legal गैंबलिंग से इनकम शामिल है 5000 से अधिक एग्रीकल्चरल इनकम भारत के बाहर से कमाई गयी इनकम यदि आपके पास भारत india से बाहर कोई सम्पति है फर्म के पार्टनर की इनकम आपके द्वारा यह फॉर्म Form नहीं भरा जायेगा यदि आपकी बिज़नेस & प्रोफेशन से इनकम है।
assessment year 2019 -20 से किसी कंपनी का डायरेक्टर ITR 1 नहीं भर सकता। इसकी जगह डायरेक्टर को itr 2 या itr 3 भरनी होगी। इसके अलावा ऐसे करदाता जिन्होंने वर्ष में किसी भी समय अनलिस्टेड शेयर को धारित कर रखा था, वह भी itr 1 नहीं भर सकता है। इसकी जगह वह itr 2, itr 3 या itr 5 भर सकता है।

ITR-3 — आई टी आर 3

ITR 4 को पुन: ITR 3 में संख्याकित किया गया है। यह उन इंडिविजुअल या HUF के द्वारा भरा जायेगा जिनकी बिज़नेस & प्रोफेशन से इनकम है। बिज़नेस & प्रोफेशन की इनकम के लिए पहले ITR -4 भरा जाता था लेकिन असेसमेंट ईयर 2017 -18 से बिज़नेस एंड प्रोफेशन की इनकम के लिए ITR 3 भरा जायेगा।
ITR 3 में आपकी सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी और Other सोर्स की इनकम को भी शामिल किया जाता है।लेकिन, यदि किसी कंपनी का डायरेक्टर itr 2 या itr 3 भरता है, तो उसे assessment year 2019 -20 से कुछ अलग से डिटेल्स देनी होगी, जैसे — कंपनी का नाम, कंपनी का पैन नंबर, क्या company के शेयर लिस्टेड है या नहीं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर
इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2019 -20 से यदि कोई पर्सन किसी immovable property को ट्रांसफर करता है, तो वह itr 2,3,5 और 6 भर सकता है। लेकिन कुछ additional details उसे देनी होगी, जैसे — खरीददार का नाम, खरीददार के पैन नंबर, परसेंटेज शेयर, अमाउंट प्रॉपर्टी का एड्रेस पिन कोड

ITR- 4 S -आई टी आर 4s

यह फॉर्म form असेसमेंट assessment ईयर 2017 -18 से ख़त्म कर दिया गया है।
ITR- 4 — आई टी आर 4
यह फॉर्म उन इंडिविजुअल और HUF द्वारा भरा जायेगा जिनकी इनकम बिज़नेस & प्रोफेशन से है और उन्होंने सेक्शन 44 AD,सेक्शन 44 ADA,और सेक्शन 44 AE में Presumptive इनकम स्कीम का चुनाव किया है।
लेकिन, किसी इंडिविजुअल individual का बिज़नेस business टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है तो उनके द्वारा ITR 3 ही भरा जायेगा।
assessment year 2019 -20 से यदि कोई पर्सन कंपनी का डायरेक्टर है, तो वह itr 4 नहीं भर सकता। इसके अलावा अब ऐसे पर्सन जो कि other source में अपनी इनकम दिखा रहे है, उन्हें उस इनकम का नेचर specify करना होगा। साथ ही अगर फैमिली पेंशन मिलती है, तो उसकी डिडक्शन को भी अलग से क्लेम करना होगा।

ITR — 5 — आई टी आर 5

यह फॉर्म Form उन पर्सन person के द्वारा उपयोग में लिया जायेगा जो कि है
firms
LLPs
Body of Individual (Bois)
Association of Persons (AOPs)
Artificial Judicial Person
Cooperative Society
Local Authority
लेकिन यह फॉर्म उनके द्वारा नहीं भरा जायेगा जिन्हे इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 (4A) या139 (4B) या 139 (4C) या 139 (4D) या 139 (4F) में फाइल करनी है।

ITR — 6 (आई टी आर 6 )

यह फॉर्म कम्पनीज के द्वारा भरा जायेगा उन कम्पनीज को छोड़कर जो सेक्शन 11 में Exemption क्लेम करती है।




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