अलाउंस क्या होते है? Allowance meaning in Hindi
लेकिन,
गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों को
इसकी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16(ii) में
allowance एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि
किसी एम्प्लोयी को उसकी सैलरी
के अलावा दिया जाता है। यह फिक्स्ड अमाउंट
एम्प्लोयी को उसकी सर्विस
से जुडी जरूरतों या किन्ही खर्चो
(Spend) के सम्बन्ध में दिया जाता है, ताकि एक एम्प्लोयी अपनी
सर्विस को सही तरह
से कर सके।
जैसे
– यदि कोई कंपनी (company) अपने किसी एम्प्लोयी Employee को ओवरटाइम करवाती
है, तो वह उसे
ओवरटाइम के बदले में
जो पैसे देती है, उसे ओवरटाइम अलाउंस कहा जाता है। इसके अलावा एम्प्लोयी को अपने घर
से ऑफिस तक आने के
खर्चो को पूरा करने
के लिए conveyance allowance दिया जाता है।
ये
अलाउंस Allowance meaningin Hindi सैलरी में ही शामिल होते
है परन्तु इनकी टैक्स कैलकुलेशन अलग -अलग होती है।
मनोरंजन
भत्ता –
Entertainment allowances meaning in Hindi
एंटरटेनमेंट
अलाउंस प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों
के लिए टैक्सेबल होता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को
जितना entertainment
allowance दिया जाता है, वह पूरा उनकी
सैलरी कॉम्पोनेन्ट में जोड़ दिया जाता है और इसके
बाद टैक्स tax की कैलकुलेशन (Calculate) की जाती
है।
डिडक्शन
दी जाती है। मनोरंजन भत्ते की राशि को
पहले गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लोयी की
सैलरी में जोड़ दिया जाता है और उसके
बाद section 16(ii) की डिडक्शन कैलकुलेट
(Calculate) करके उसकी छूट दी जाती है।
section 16(ii) में entertainment
allowance की छूट निम्न में से सबसे कम अमाउंट की दी जाएगी –
5000 या
20 % of basic salary या
प्राप्त
मनोरंजन भत्ता
इन
तीनो में से जो भी
अमाउंट सबसे कम होगा उसकी
section 16(ii) में छूट दी जायेगी।
एंटरटेनमेंट
अलाउंस की छूट देते
समय सैलरी में किसी भी तरह के
दूसरे allowance,
perquisites और अन्य लाभों को नहीं जोड़ा
जायेगा। साथ ही वास्तव में
खर्च किये मनोरंजन भत्ते की राशि को
ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

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