जीएसटी में टीडीएस काटने के सम्बन्ध में रूल्स क्या है ? tds under gst in hindi



tds under gst in hindi – टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसे शार्ट में टीडीएस भी कहा जाता है। जिस तरह इनकम टैक्स एक्ट में कुछ निश्चित पेमेंट्स पर टीडीएस काटने के प्रावधान है उसी तरह जीएसटी GST in Hindi में भी टीडीएस TDS के प्रावधान लागू किये गए है

goods and services tax भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, लेकिन जीएसटी में tds का कांसेप्ट 1 अक्टूबर 2018 से लाया गया।

जीएसटी में टीडीएस के प्रावधान लागू करने के पीछे कारण यह था कि सरकार के पास पर्याप्त cash inflow बना रहे, साथ ही जीएसटी में होने वाले ट्रांजेक्शनों पर नजर रखी जा सके।
आज के हमारे में आर्टिकल(tds under gst in hindi)  में हम जीएसटी में टीडीएस के बारे में जानेंगे, जैसे कि

जीएसटी में टीडीएस क्या होता है ? what is tds under gst

टीडीएस कब काटा जायेगा ?
TDS काटने के लिए कौन liable है ? (DEDUCTOR )
tds किस रेट से काटा जायेगा ? tds rate in gst
रजिस्ट्रेशन की requirements क्या होगी ?
किन पर्सन Person के द्वारा टीडीएस TDS नहीं काटा जायेगा ?
जीएसटी GST in Hindi में टीडीएस tds meaning in hindi काटने के लिए सप्लाई की वैल्यू क्या ली जायेगी ?
काटे गए टीडीएस tds meaning in hindi को कब तक सरकार Government  के पास जमा करवाना होगा ?
deductee को टीडीएस TDS सर्टिफिकेट कब तक issue किये जायेंगे और इसमें क्या डिटेल्स होगी ?
टीडीएस का रिफंड।
जीएसटी में टीडीएस क्या होता है ? what is tds under gst
CGST एक्ट के सेक्शन 51 में टीडीएस के प्रावधान बताये गए है।
सेक्शन 51 के अनुसार जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज (Goods and Service )का प्राप्तकर्ता सप्लायर को गुड्स या सर्विसेज का भुगतान करता है, तो उसे भुगतान करने से पहले टीडीएस TDS काटना होगा।

टीडीएस पेमेंट Payment करने से पहले काटा जायेगा और बैलेंस Balance राशि सप्लायर को भुगतान की जायेगी। काटे गए टीडीएस TDS की राशि सप्लायर के इलेक्ट्रोनिक कैश रजिस्टर में क्रेडिट कर दी जायेगी।
इस टीडीएस TDS राशि की सप्लायर क्रेडिट ले सकता है।

टीडीएस कब काटा जायेगा ? when to deduct tds under gst

जीएसटी में टीडीएस तब काटा जायेगा, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत की गयी सप्लाई की कुल वैल्यू 2 लाख 50 हजार से अधिक हो जाती है।
यदि किसी इंडिविजुअल सप्लाई की वैल्यू 2,50,000 से कम है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू 2,50,000 से अधिक है तो भी टीडीएस काटा जायेगा।

TDS काटने के लिए कौन liable है ? (DEDUCTOR )

IGST एक्ट के सेक्शन 51 के अनुसार निम्न पर्सन टीडीएस काटने के लिए liable होंगे, –
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट Government का कोई डिपार्टमेंट या संस्थान; या
लोकल अथॉरिटी; या
गवर्नमेंट एजेंसीज ; या
गवर्नमेंट Government द्वारा नोटिफाई किये गए पर्सन या पर्सन Person की केटेगरी।
गवर्नमेंट द्वारा टीडीएस TDS काटने के लिए नोटिफाई किये गए पर्सन
कोई अथॉरिटी या बोर्ड या अन्य body जिसे पार्लियामेंट या स्टेट विधानसभा या गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया हो जिसका 51 % कण्ट्रोल गवर्नमेंट के पास हो ,
सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा स्थापित की गयी कोई सोसाइटी और यह सोसाइटीज Societies रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो ,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU )
टीडीएस किस रेट से काटा जायेगा ? tds rate in gst
IGST एक्ट के अनुसार 2.5 लाख से अधिक सप्लाई होने पर 2 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा।
यदि , सप्लाई एक स्टेट के भीतर की जा रही है तो 1 % SGST और 1 % CGST काटा जायेगा। और यदि inter state सप्लाई की जा रही है तो 2 % की रेट से टीडीएस TDS काटा जायेगा।

लेकिन, उस केस में टीडीएस नहीं काटा जायेगा जब सप्लायर और सप्लाई का स्थान एक ही हो और recipient की लोकेशन अलग स्टेट में हो।

जैसेसप्लायर का रजिस्ट्रेशन registration राजस्थान में है और सप्लाई भी राजस्थान में ही की गयी, लेकिन सर्विसेज Services प्राप्तकर्ता का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है , तो इस सप्लाई में टीडीएस TDS नहीं काटा जायेगा , चाहे सप्लाई Supply की वैल्यू 2.5 लाख से अधिक हो।

रजिस्ट्रेशन registration की requirements क्या होगी ?

यदि, किसी पर्सन को टीडीएस TDS काटना जरुरी है तो उसे जीएसटी GST में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन registration करवाना होगा।
भले ही उसका टर्नओवर Turnover निर्धारित लिमिट Limit से कम हो।
किन पर्सन Person के द्वारा टीडीएस TDS नहीं काटा जायेगा ? no deduction of tds under gst in hindi
IGST एक्ट में जो पर्सन टीडीएस काटने के लिए liable है, उनके द्वारा भी टीडीएस नहीं काटा जायेगा यदि कुछ कंडीशन पूरी होती है।
ये कंडीशंस है
जब एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग undertaking द्वारा दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग undertaking को सप्लाई की जा रही हो , या
गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई टीडीएस काटने के लिए liable पर्सन द्वारा आपस में की जा रही हो, या
सप्लायर और सप्लाई का प्लेस एक ही हो लेकिन recipient अलग स्टेट में हो।
जीएसटी GST in Hindi में टीडीएस TDS काटने के लिए सप्लाई की वैल्यू क्या ली जायेगी ?
जीएसटी में TDS काटने के लिए सप्लाई की वैल्यू में कुछ चीजों को नहीं जोड़ा जायेगा,  ये चीजे है
सेंटल टैक्स
स्टेट टैक्स
यूनियन टेरिटरी tax
इंटीग्रेटेड tax
सेस
इन आइटम्स को सप्लाई की वैल्यू में नहीं जोड़ा जायेगा, जैसेआपने 3 लाख की कोई सप्लाई की और उसमे Rs 20,000 का टैक्स है, तो टीडीएस 3 लाख के अमाउंट पर ही काटा जायेगा कि 3 लाख 20 हजार के अमाउंट पर।
काटे गए टीडीएस TDS को कब तक सरकार Government के पास जमा करवाना होगा ?
Tds deductor द्वारा जिस महीने में टीडीएस tds meaning in hindi काटा गया था उस महीने के समाप्त होने के बाद 10 दिनों के भीतर tds की राशि गवर्नमेंट के खाते में जमा करवानी होगी।
जैसेकिसी tds deductor द्वारा 18 अगस्त को टीडीएस tds meaning in hindi काटा गया तो 10 सितम्बर तक इस राशि को गवर्नमेंट के खाते में जमा करवानी होगी। गवर्नमेंट के खाते में टीडीएस राशि जमा नहीं करवाने के केस में इस राशि पर इंटरेस्ट interest लगाया जायेगा।
deductor द्वारा deductee को टीडीएस सर्टिफिकेट Certificate कब तक issue किये जायेंगे और इसमें क्या डिटेल्स होगी ?
टीडीएस की राशि गवर्नमेंट को जमा करवाने के 5 दिनों के भीतर deductor द्वारा deductee को टीडीएस सर्टिफिकेट issue करना अनिवार्य है।
टीडीएस सर्टिफिकेट deductee को नहीं जारी करने के केस में deductor पर Rs 100 की प्रति दिन पेनल्टी लगायी जायेगी। लेकिन पेनल्टी की यह राशि Rs 5000 से अधिक की नहीं हो सकती। पेनल्टी टीडीएस TDS सर्टिफिकेट Certificate जारी करने की समयावधि Timeline (5 दिन ) समाप्त होने के बाद लगानी शुरू होगी।

TDS सर्टिफिकेट Certificate में जो डिटेल्स होती है, वह है

कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू
टीडीएस रेट
टीडीएस अमाउंट
गवर्नमेंट को जमा की गयी राशि
अन्य जानकारी जो कि prescribed की गयी हो।
टीडीएस का रिफंड – refund of tds under gst in hindi
GST में टीडीएस के रिफंड के प्रावधान IGST एक्ट के सेक्शन 54 में बताये गए है।
सेक्शन 54 के अनुसार deductor या deductee अधिक काटे गए टीडीएस या गलती से काटे गए टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते है।


लेकिन, टीडीएस का रिफंड उस केस में नहीं लिया जा सकेगा जब टीडीएस की राशि deductee के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाती है।

TDS deductor द्वारा GSTR 7 में रिटर्न फाइल करनी होगी।
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